दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी राहत, कहा- गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी राहत, कहा- गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को खारिज कर दी. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया के अलावा हैदराबाद के उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिचर्ड के मैनेजर बेनॉय बाबू और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की याचिका भी नामंजूर कर दी. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं. सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं।