राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होगा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की अनुसूची के अनुसार, वर्ष 2023 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.05.2023 को आयोजित की जाएगी जिसमें आपराधिक प्रशम्य अपराध, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम के मामले, बैंक वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद , श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, बिजली और पानी के बिल (नॉन-कंपाउंडेबल चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति के लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले और अन्य सिविल मामले (किराया, आसान अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) ) आदि लिया जाएगा।
इस संबंध में बलजिंदर सिंह मान, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जा सकने वाले मामलों की पहचान करने को कहा। प्री लिटिगेशन स्टेज पर सेटलमेंट के लिए नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेटिव केस फाइल करने के लिए उन्हें प्रभावित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी के मामले भी बिना नियमित मुकदमा दायर किए और बिना न्यायालय शुल्क के लिए जा सकते हैं। लंबित मामलों में न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है जिसमें पक्षकारों के बीच लोक अदालत में समझौता हो जाता है।