किसी भी क्रय केंद्र पर जाकर गेहूं बेच सकेंगे किसान, योगी सरकार का नया फैसला

किसी भी क्रय केंद्र पर जाकर गेहूं बेच सकेंगे किसान, योगी सरकार का नया फैसला

लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं बेचने के लिए किसान के राजस्व ग्राम से सम्बद्ध क्रय केन्द्र की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। किसानों की सहूलियत के लिए किए गए इस नए फैसले से किसान अपनी सुविधानुसार किसी भी क्रय केंद्र पर जाकर गेहूं बेच सकेंगे, यहां तक कि वे पड़ोसी जिले के क्रय केन्द्र पर भी गेहूं बेच सकेंगे। गेहूं क्रय का 72 घण्टे में भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जा रहा है।

 खाद्य व रसद विभाग ने किसी भी क्रय केंद्र पर किसान के गेहूं बेचने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के मुताबिक , मंडी स्थल के बाहर स्थापित क्रय केंद्रों से राजस्व ग्रामों के संबद्धीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया।  कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते किसानों को और सहूलियत देने के लिए यह नई व्यवस्था बनाई गई है। अब किसान जिले के किसी भी क्रय केन्द्र पर जाकर अपना गेहूं बेच सकता है। यहां तक कि यदि गांव के किसान सीमावर्ती दूसरे जिले के क्रय केन्द्र पर गेहूं बेचना चाहेंगे तो वे बेच सकेंगे। इसके लिए जिला खरीद अधिकारी दूसरे जिले के खरीद अधिकारी से विचार-विमर्श कर किसान को अनुमति प्रदान करेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी क्रय केंद्र बंद नहीं किया जाएगा। यदि किसान अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं तो वह अपने खेती और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज क्रय केंद्र पर ले जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं।