आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत

आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार (24 नवंबर) को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है। वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

दरअसल, ईडी ने चार अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर छापेमारी और कई घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था। फिर कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर सिंह कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस नीति को केजरीवाल सरकार ने गड़बड़ी होने आरोपों के बीच 2022 में वापस ले लिया था। ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है। इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया है, इन आरोपों को आप खारिज करते हुए कहती रही है कि केंद्र सरकार राजनीतिक फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ये लोग ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते इस कारण साजिश कर रहे हैं।