मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर SC की अहम टिप्पणी

मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर SC की अहम टिप्पणी

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 अक्टूबर) को अहम टिप्पणी की है।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुएने ईडी से कहा कि अगर नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं है तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित करना कठिन होगा।

वही जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।

बता दे कि निचली कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया था। इसके मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी तो वहां से भी झटका लगा था।