सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में आदेश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में आदेश जारी किए

देश के कई राज्यों में सड़कों और हाईवे पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए।

दरअसल, शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों और ऐसे अन्य जानवरों को तुरंत हटाकर आश्रय गृहों में भेजने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्ग गश्ती दल गठित करने का निर्देश दिया है जो सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़ेंगे और उन्हें आश्रय गृहों में रखेंगे जहां उनकी देखभाल की जाएगी।