उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिए भाजपा विधायक के अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिए भाजपा विधायक के अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिए भाजपा विधायक के अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए। खंडपीठ ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि वह अवैध निर्माण के खिलाफ दो हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करे। यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरके मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई थी। रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करके कहा है कि, विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार द्वारा रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने 2015 में अवैध निर्माण की सीलिंग के आदेश दिए थे पर निर्माण चलता रहा। निर्माण के बाद वहां पर मॉल चल रहा है। दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्होंने इसके लिए स्वीकृति ली है। इसके बाद प्राधिकरण ने कहा कि, इस बारे में कंपाउंडिंग आवेदन खारिज कर दिया गया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्राधिकरण को आदेश दिए कि अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें।