उत्तराखंड: 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों से पूरी फीस ले सकते हैं निजी स्कूल

उत्तराखंड: 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों से पूरी फीस ले सकते हैं निजी स्कूल
उत्तराखंड: 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों से पूरी फीस ले सकते हैं निजी स्कूल

नैनीताल: उत्तराखंड हाइ कोर्ट नैनीताल ने कोरोनाकाल में प्राइवेट स्कूलों के पूरी फीस न लेने के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने कक्षा छह से नौ और 11 के विद्यार्थियों से पूरी फीस लेने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोनाकाल में इनसे सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद संबंधित याचिका को निस्तारित घोषित कर दिया। गुरुवार को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। 
पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि 15 जनवरी को सरकार ने एक जीओ जारी कर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं खोलने का आदेश दिया था। साथ में कहा था कि उनसे पूरी फीस ले सकते हैं। चार फरवरी को सरकार ने फिर एक जीओ जारी कर कक्षा छह से आठ और नौ तथा ग्यारहवीं की कक्षाएं खोलने का आदेश दिया था, पर यह जिक्र नहीं था कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों से पूरी फीस ले सकते हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। पूर्व के आदेश के क्रम में गुरुवार को सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई।