2005 आरडीएक्स बरामदगी मामला: मोहाली जिला अदालत ने हवारा की जमानत याचिका खारिज कर दी

2005 आरडीएक्स बरामदगी मामला: मोहाली जिला अदालत ने हवारा की जमानत याचिका खारिज कर दी

जिला अदालत ने खरड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज 2005 आरडीएक्स बरामदगी मामले में आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) कृष्ण कुमार सिंगला की अदालत ने 1998 में सोहाना पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले की मूल फाइल भी मांगी।

हवारा, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, पर 2005 में खरार (सदर) पुलिस स्टेशन में विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4, और 5 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हवारा के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने कहा, "हमने हवारा की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अदालत से आग्रह किया है।"

28 जुलाई को, स्थानीय अदालत ने 10 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए हवारा को शारीरिक रूप से पेश करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा का हवाला देते हुए, हवारा को शारीरिक रूप से पेश करने में असमर्थता व्यक्त की थी। हवारा सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।