पंजाब पुलिस ने संभावित लक्षित हत्याओं को रोका; बीकेआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 3 सदस्य 2 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने संभावित लक्षित हत्याओं को रोका; बीकेआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 3 सदस्य 2 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच पंजाब में संगठित अपराध को एक बड़ा झटका देते हुए, पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) समर्थित आतंकी मॉड्यूल के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ राज्य में संभावित लक्ष्य हत्या को रोक दिया है।

मॉड्यूल का संचालन नामित आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के करीबी सहयोगी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी द्वारा किया जा रहा है, साथ ही उसके दो सहयोगियों की पहचान संयुक्त राज्य अमेरिका से हरबीर सिंह और नवरूप सिंह के रूप में की गई है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जसविंदर सिंह, लवप्रीत सिंह और गुरपरताप सिंह के रूप में की है, जो अमृतसर के गांव रामदास के निवासी हैं।

पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो .32 बोर पिस्तौल, तीन मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस, एक मारुति स्विफ्ट कार (पीबी46एडी6236) और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की है।

उन्होंने कहा कि विश्वसनीय इनपुट के बाद, अमृतसर ग्रामीण, कमिश्नरेट अमृतसर और एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीमों ने अजनाला के इलाके में एक विशेष नाका लगाया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

डीजीपी ने कहा कि जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों को समाज में दहशत पैदा करने के लिए राज्य में लक्षित हत्याएं करने का काम सौंपा गया था।

अधिक जानकारी साझा करते हुए, एसएसपी अमृतसर ग्रामीण सतिंदर सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी हरप्रीत हैप्पी युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है और उन्हें राज्य में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लागू की हैं और आगे की जांच जारी है।

इसी बीच एक केस एफआईआर नं. 209 दिनांक 10.10.2023 को पुलिस स्टेशन अजनाला में यूएपीए की धारा 13, 17, 18 और 20, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109, 115 और 120 बी के तहत दर्ज किया गया है।