अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने पायलट के पिता से कहा...

अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने पायलट के पिता से कहा...

अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश पुष्करराज सभरवाल की याचिका पर दिया है, जिनके बेटे सुमित बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पायलट-इन-कमांड थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन नियामक (DGCA) को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पायलट-इन-कमांड को इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

दरअसल, मृतक एयर इंडिया पायलट सुमित सभरवाल के पिता ने विमान हादसे की न्यायिक जाँच की माँग की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने भी इसी माँग को लेकर एक याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मृतक पायलट के पिता सुमित सभरवाल से कहा, "यह हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन आपको अपने बेटे को दोषी ठहराने का बोझ नहीं उठाना चाहिए।"

जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) द्वारा जुलाई में जारी की गई प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद, जिसमें कहा गया था कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी गई थी, मृतक पायलट सुमित सभरवाल के पिता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि ईंधन नियंत्रण स्विच एक के बाद एक "कटऑफ" स्थिति में आ गए थे। हालाँकि लगभग 10 सेकंड बाद स्विच वापस चालू कर दिए गए, लेकिन इंजनों में आग लग चुकी थी, जिससे दुर्घटना हुई।

12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना

12 जून को, अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत के विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) ने बताया कि उड़ान भरने के 90 सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 34 अन्य सहित 241 लोगों की मौत हो गई। कुल मृतकों की संख्या लगभग 275 थी।