कृष्ण जन्म भूमि विवाद पर कोर्ट का आदेश, होगा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण

कृष्ण जन्म भूमि विवाद पर कोर्ट का आदेश, होगा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही अब कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया है।  मथुरा के एक स्थानीय अदालत ने 2 जनवरी को शाही ईदगाह का आमीन सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को की जाएगी। उससे पहले कोर्ट ने संबंधित रिपोर्ट समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

दरअसल 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन सुनीता वर्मा गंज के सामने यह दावा किया गया था कि कई 100 साल पहले औरंगजेब ने कृष्ण जन्म भूमि मंदिर के 13.37 एकड़ भूमि को तोड़कर वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया था। इसके लिए सारे सबूत भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। 

वादी पक्ष के वकील शैलेश दुबे ने बताया है कि कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।