पंजाब वीबी, एसटीएफ की छापेमारी के बावजूद बर्खास्त एआईजी राज जीत सिंह गिरफ्तारी से बचे

पंजाब वीबी, एसटीएफ की छापेमारी के बावजूद बर्खास्त एआईजी राज जीत सिंह गिरफ्तारी से बचे

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्त एआईजी राज जीत सिंह की जमानत याचिका रद्द करने के उन्नीस दिन बाद, सतर्कता ब्यूरो (वीबी) के साथ-साथ विशेष कार्य बल (एसटीएफ) भी उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहे हैं।

विजिलेंस ने मई में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में पूर्व एआईजी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। एसटीएफ ने राज जीत पर ड्रग्स तस्करी के मामले में झूठे मामले दर्ज करके लोगों से पैसे ऐंठने और ड्रग्स तस्करों की मदद करने के आरोप में भी मामला दर्ज किया था।

राज जीत जांच में शामिल होने के लिए अदालत के आदेश पर 20 अक्टूबर को स्पेशल टास्क फोर्स के सामने पेश हुए थे। उसी दिन हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी रद्द कर दी। लेकिन इससे पहले कि विजिलेंस उसे गिरफ्तार कर पाती, राज जीत एसटीएफ कार्यालय से निकल गया।

तब से वह भूमिगत हो गया और वीबी तथा एसटीएफ को उसकी तलाश थी। हालाँकि, पंजाब पुलिस की दो बड़ी शाखाओं के बावजूद, राज जीत गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा है। अधिकारियों ने दावा किया कि उसे पकड़ने के लिए कई छापे मारे गए लेकिन उसका पता नहीं चला।

राजजीत के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से वीबी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई है। ब्यूरो ने उच्च न्यायालय को दिए एक हलफनामे में दावा किया कि राज जीत और उनके परिवार ने पिछले 10 वर्षों में 13 करोड़ रुपये का लेनदेन किया जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से परे था।

भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के लिए राज जीत का मामला बेहद संवेदनशील है। इसने नशीले पदार्थों से निपटने, खासकर बड़ी मछलियों को पकड़ने और पुलिस-ड्रग तस्करों के गठजोड़ को तोड़ने के वादे पर चुनाव जीता था। राज जीत पर ड्रग तस्करी के दागी पुलिसकर्मी इंद्रजीत सिंह को विभागीय जांच में मदद करने और उसे प्रमोशन दिलाने का भी आरोप है।