ईसीआई ने जालंधर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया: सिबिन सी

ईसीआई ने जालंधर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया: सिबिन सी

भारत निर्वाचन आयोग ने जालंधर संसदीय क्षेत्र उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब (सीईओ) सिबिन सी ने बताया कि अधिसूचना 13 अप्रैल 2023 (गुरुवार) को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2023 (गुरुवार) है।

उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल, 2023 (शुक्रवार) को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल, 2023 (सोमवार) है। मतदान 10 मई, 2023 (बुधवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतगणना 13 मई, 2023 (शनिवार) को होगी। सीईओ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 15 मई, 2023 (सोमवार) को पूरी की जाएगी।

विवरण का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक सार्वजनिक अवकाश के अलावा किसी भी दिन सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रस्तुत किए जाने हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि 04-जालंधर (एससी) संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए फॉर्म 2ए में नामांकन पत्र भरे जाने हैं। रिक्त प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। टाइप किए हुए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते वे निर्धारित प्रपत्र में हों।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोकसभा) सीट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इस बिंदु पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को संतुष्ट करने के लिए, उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रासंगिक प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए एक प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन पत्र भरने के बाद और नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि से पहले शपथ / प्रतिज्ञान लिया जाना चाहिए / किया जाना चाहिए।

सीईओ ने बताया कि 14.04.2023 वैशाखी/डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (शुक्रवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत अवकाश है, इसलिए उस दिन उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

दिनांक 15.04.2023 को तीसरा शनिवार होने के कारण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत अवकाश नहीं है, अतः उस दिन अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। दिनांक 16.04.2023 को रविवार होने के कारण अवकाश है अतः उस दिन अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

इसी प्रकार दिनांक 22.04.2023 को चतुर्थ शनिवार होने के कारण अवकाश है, अत: उस दिन अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 

सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 मार्च, 2023 से उपचुनाव की घोषणा की तारीख से जिला जालंधर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।