सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने बनाई ये नई टाइमलाइन
सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक नई, स्पष्ट समय-सीमा जारी की है। यह समय-सीमा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत तय की गई है। यह दर्शाती है कि सेवानिवृत्ति से पहले प्रत्येक चरण कब पूरा किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में, हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं।
सबसे पहले, जानिए सुपरएनुएशन पेंशन क्या है? सुपरएनुएशन वह पेंशन है जो किसी कर्मचारी को निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष (उच्च सेवा) या 60 वर्ष (मूल सेवा) तक पहुँचने पर मिलती है। यानी जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसे सुपरएनुएशन कहते हैं।
सेवानिवृत्ति से पहले क्या होगा और कब?
15 महीने पहले - सेवानिवृत्ति सूची तैयार की जाएगी (नियम 54)
प्रत्येक विभागाध्यक्ष (HoD) को अगले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची हर महीने की 15 तारीख तक तैयार करनी होगी। यानी सेवानिवृत्ति की उल्टी गिनती 15 महीने पहले से शुरू हो जाएगी।
12 महीने पहले - सरकारी आवास की जानकारी का सत्यापन (नियम 55)
यदि कर्मचारी सरकारी आवास में रहता है, तो उसकी पूरी जानकारी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले प्राप्त करनी होगी ताकि समय पर नो डिमांड सर्टिफिकेट (NDC) प्राप्त किया जा सके।
6-12 महीने पहले - सेवा अभिलेख का सत्यापन (नियम 56 और 57)
यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य 6-12 महीने पहले होगा। इसमें सेवा पुस्तिका की जाँच की जाएगी, यदि कोई गलती या चूक है, तो उसे ठीक किया जाएगा, ताकि पेंशन की गणना में कोई बाधा न आए।
6 महीने पहले - कर्मचारी पेंशन फॉर्म (फॉर्म 6-ए) जमा करना
नियम 57(2)(ए) के अनुसार, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले अपना पेंशन फॉर्म (फॉर्म 6-ए) जमा करना अनिवार्य है।
4 महीने पहले - पेंशन संबंधी कार्यों का निपटान (नियम 59 और 60)
मुख्यालय को फॉर्म 7 का भाग 1 पूरा करना होगा। इसके अंतर्गत, पेंशन गणना पत्रक (फॉर्म 10) जैसी चेकलिस्ट सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले तैयार करनी होगी।
2 महीने पहले - पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना
लेखा विभाग को पेंशन मामले की जाँच करनी होगी और 2 महीने पहले पीपीओ जारी करना होगा। नियम 63(4)(ए) के अनुसार, पीपीओ और फॉर्म 6-ए की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को भेजी जाती है ताकि वे उस पर विशेष मुहर लगा सकें। इसके बाद, 21 दिनों के भीतर विशेष मुहर जारी कर दी जाएगी (नियम 63[4][बी])।
सीपीएओ को पीपीओ प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर प्राधिकरण की विशेष मुहर जारी करनी होगी और उसे पेंशन वितरण प्राधिकरण को भेजना होगा।
सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन का भुगतान
कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि आते ही, पेंशन वितरण प्राधिकरण तुरंत उसे पेंशन जारी कर देता है।
डीओपीपीडब्ल्यू की यह समय-सीमा इसलिए बनाई गई है ताकि हर स्तर पर ज़िम्मेदारी सौंपी जा सके और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।