गुजरात उच्च न्यायलय का मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति समीर जे. दवे ने अरविंद केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी तथा लोक अभियोजक मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया।
मानहानि का मामला केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है।
अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने मामले में 11 अगस्त को दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने 5 अगस्त को उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद दोनों आप नेताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना की।