मान कैबिनेट ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का मामला भेजने पर दी सहमति

मान कैबिनेट ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का मामला भेजने पर दी सहमति

कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद उम्रकैद के दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग करने वाले छह कैदियों के मामले को भेजने पर भी अपनी सहमति दे दी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन विशेष छूट / समय से पहले रिहाई के मामलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को विचार / अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के एक भाग के रूप में, मंत्रिमंडल ने उम्रकैदियों की समय से पहले रिहाई की मांग करने वाले श्रेणी 6 में आने वाले राज्य की जेलों में बंद 14 कैदियों के मामले को भेजने के लिए भी हरी झंडी दे दी। 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन विशेष छूट / समय से पहले रिहाई के मामलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को विचार / अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।