राजोआना को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दया याचिका पर फैसला लेने को कहा

राजोआना को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दया याचिका पर फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना को उसकी दया याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की अध्यक्षता वाली तीन जज-बेंच ने गृह मंत्रालय से दया याचिका पर फैसला करने को कहा है।

राजोआना को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था।