बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर को आजीवन कारावास की सजा, 3 दिन पहले हुआ था दोषी करार

बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर को आजीवन कारावास की सजा, 3 दिन पहले हुआ था दोषी करार

ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर के मामले को लेकर खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पादरी बजिंदर को बलात्कार के एक मामले में आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि बाजिंदर को मोहाली कोर्ट ने तीन दिन पहले दोषी ठहराया था। जिसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, बजिंदर पर आरोप है कि वह लड़की को विदेश भेजने के बहाने अपने घर ले गया था। जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। उसने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने उसका विरोध किया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।

यह सजा ऐसे समय में आई है जब बजिंदर सिंह एक अन्य महिला पर यौन उत्पीड़न के मामले में उलझे हुए हैं। इस मामले में पीड़िता के पति द्वारा केस दर्ज कराने के बाद बजिंदर ने उसे दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उनके खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किये गये। झूठे मामले भी दर्ज किये गये।

उन्हें कपूरथला की बुड़ैल जेल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वह बाजिंदर के सामने नहीं झुके। जब धमकियों से काम नहीं चला तो उसने पैसे देने की पेशकश शुरू कर दी। बजिंदर का एक वरिष्ठ अधिकारी 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन, हमने इसे रद्द कर दिया। अब हम बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।