पंजाब सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए आयु प्रमाण नियमों में संशोधन किया

पंजाब सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए आयु प्रमाण नियमों में संशोधन किया

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विधवा, बेघर महिलाओं, बच्चे, विकलांग व्यक्ति, आश्रितों, वृद्धावस्था पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सहायता अनुदान के 1966 के नियमों में आयु प्रमाण नियम में संशोधन किया गया है। 

यह जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1670, दिनांक 12 जुलाई, 2023 जारी की गई है। नए संशोधन के अनुसार, आयु-प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एक मतदाता कार्ड या मतदाता सूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।

 कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह संशोधन पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए किया गया है, क्योंकि उन्हें अपने स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं बेघर महिलाओं, आश्रित बच्चों एवं दिव्यांगजनों की पेंशन व्यवस्था को पूर्णतः प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया गया है।