पंजाब का लंबित आरडीएफ: केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को सुनवाई

पंजाब का लंबित आरडीएफ: केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को सुनवाई

राज्य को ग्रामीण विकास निधि का भुगतान करने से इनकार करने के लिए केंद्र के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर मामला 25 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए सरकार के शीर्ष अधिकारी अपनी उंगलियां सिकोड़ रहे हैं।

पंजाब सरकार ने 11 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार के प्रतिनिधि और कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम सुनवाई के लिए वहां मौजूद रहेगी क्योंकि राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी शीर्ष अदालत में उठाए जाने वाले सभी बिंदुओं पर अपनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रामीण विकास फंड रोकने का मामला केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के समक्ष उठाया था। जब मई में केंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा धन जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर पंजाब का विकास निधि के रूप में 3,622.40 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें से 1,400 करोड़ रुपये 2022-23 और 2023-24 के गेहूं सीजन का बकाया है, जबकि 2021-22 और 2022-23 के धान सीजन का बकाया 2,222 करोड़ रुपये है। राज्य में कांग्रेस शासन के बाद से ही विकास निधि के मुद्दे पर केंद्र सरकार से खींचतान चल रही है।