2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेगा RBI, 30 सितंबर तक कर सकते हैं जमा

2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेगा RBI, 30 सितंबर तक कर सकते हैं जमा

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब वो चलन से बाहर हो जाएगा। हालांकि वो लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) बना रहेगा। इसको लेकर बैंकों को एक एडवाइजरी भी आरबीआई ने जारी की है।

दो पन्ने की एडवाइजरी में केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को सलाह दी जाती कि वे 2000 के नोट किसी को ना दें। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा। वहीं जनता में अफरा-तफरी ना मचे, इसके लिए आरबीआई ने साफ किया कि अभी 2000 का नोट भारत की वैध मुद्रा है। जिसके पास ये नोट हैं, वो 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर सकते हैं।

आसान भाषा में ऐसे समझें
अब बैंक किसी को भी 2000 के नोट नहीं देंगे। अगर आपके 2000 के नोट है, तो आप उससे लेन-देन कर सकते हैं। उसे बैंक में भी जमा करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 है।

एक बार कितने नोट बदले जा सकते हैं?
आरबीआई के मुताबिक कोई भी शख्स किसी में बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट बदलकर अन्य करेंसी ले सकता है। अभी नोट बदलने की सीमा 20 हजार रुपये है।

पहले से थी प्लानिंग
आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बंद करने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। जिसके तहत उसकी छपाई काफी वक्त पहले रोक दी गई थी। केंद्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में 2000 रुपये के नोट एकदम नहीं छपे। इस वजह से वो अब बाजार में कम देखने को मिलते हैं।

2016 में हुई थी नोटबंदी
इससे पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। जिसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए थे। इसके बाद 2000 और 500 के नए नोट आरबीआई ने जारी किए।