आरएसएस को 16 अप्रैल को तमिलनाडु में मार्च निकालने की मिली अनुमति

आरएसएस को 16 अप्रैल को तमिलनाडु में मार्च निकालने की मिली अनुमति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 16 अप्रैल को अपना रूट मार्च निकालने की अनुमति दे दी है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील को खारिज करने के बाद किया जा रहा है, जिसमें आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को आरएसएस को यह कहते हुए मार्च निकालने की अनुमति दी थी कि "स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध आवश्यक है"।

आरएसएस राज्य में 45 जगहों पर मार्च निकालेगा. उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 2 अक्टूबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद रूट मार्च करने के लिए आरएसएस को अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने तब कहा था कि इस्लामवादी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के परिसरों पर एनआईए के छापे और उस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य में मार्च निकालने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने आरएसएस को पूरे तमिलनाडु में रूट मार्च करने की अनुमति देते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा उद्धृत कानून और व्यवस्था के मामलों से पता चलता है कि कई मामलों में, अपराधियों के बजाय आरएसएस के सदस्य पीड़ित थे।