AAP विधायक रमन अरोड़ा को राहत, जालंधर कोर्ट से मिली जमानत
पंजाब के जालंधर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जालंधर सेशन कोर्ट ने विधायक को ज़मानत दे दी है। खबरों के मुताबिक, जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को रामा मंडी थाने में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में यह राहत दी गई है।
रमन अरोड़ा के वकील दर्शन सिंह दयाल ने कहा है कि अरोड़ा को आज तक रिहा कर दिया जाएगा। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोमवार को अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी।
अदालत ने अरोड़ा को 25,000 रुपये का जमानती बांड जमा करने का आदेश दिया था। अदालत ने पिछली बार उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने दावा किया कि मामले से जुड़े अहम सबूत जुटा लिए गए हैं और अब जेल से आगे की जांच की जा सकती है। इससे पहले अरोड़ा को नौ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।
इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। आज की सुनवाई में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरोड़ा को जमानत दे दी।
अदालत के आदेश के बाद विधायक रमन अरोड़ा अब जेल से बाहर आ सकेंगे। आप विधायक रमन अरोड़ा को कुछ दिन पहले पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि अरोड़ा अपने साथियों के जरिए कारोबारियों और ठेकेदारों पर भारी भरकम रकम वसूलने का दबाव बनाते थे। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की और सबूत इकट्ठा करने के बाद विधायक को हिरासत में ले लिया।
पुलिस का दावा है कि अरोड़ा के खिलाफ पर्याप्त गवाह और दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं। पुलिस अब अरोड़ा के न्यायिक हिरासत में रहते हुए आगे की जाँच करेगी।
इस पूरे मामले ने पंजाब की राजनीति में भूचाल ला दिया है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के एक विधायक पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।