भुवन जोशी मारपीट व हत्या मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

भुवन जोशी मारपीट व हत्या मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
सांकेतिक तस्वीर

अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने भुवन जोशी मारपीट व हत्या के मामले में छ: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी दिवान सिंह, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, नर सिंह, हरीश चंद्र पांडे व शिवदत्त पांडे आरासलपड़ तहसील भनोली अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को वादी मुकदमा गोविंद जोशी ने थाना दन्या में एक लिखित तहरीर थी।

जिसमें उनके भाई को आरासलपड़ के ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई, जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामला सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में आया है। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।