हत्या के एक और मामले में बाबा राम रहीम और चार अन्य को मिली आजीवन कारावास

हत्या के एक और मामले में बाबा राम रहीम और चार अन्य को मिली आजीवन कारावास
हत्या के एक और मामले में बाबा राम रहीम चार अन्य को मिली आजीवन कारावास

पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हत्या के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपये और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इससे पहले 12 अक्‍टूबर को कोर्ट ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में इन भी को दोषी ठहराया था। सजा पाने वालों में गुरमीत रहीम रहीम के अलावा कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल हैं।
इससे पहले सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एच पी एस वर्मा ने पंचकूला में अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा था कि सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों ने सजा पर दलीलें पूरी की। कुछ दोषियों के वकील ने वक्त मांगते हुए कहा कि वे अभियोजन पक्ष की ओर से रखी कुछ बातों पर गौर करना चाहते हैं। उनके अनुरोध पर अदालत ने मामला 18 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था
सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त
अदालत परिसर में और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। पुलिस ने सोमवार को को अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने की संभावना के मद्देनजर पंचकूला और सिरसा में भी सुरक्षा कड़ी कर दी जहां डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है।