खबरदार! एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10000 रु0 जुर्माना या छ माह तक की हो सकती है जेल

खबरदार! एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10000 रु0 जुर्माना या छ माह तक की हो सकती है जेल
खबरदार! एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10000 रु0 जुर्माना या छ माह तक की हो सकती है जेल

देहरादून। राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने एवं सडक़ दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिएयातायात निदेशालय द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। निदेशक यातायात केवल खुराना ने कहा कि प्राय: यह देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा यातायात में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है जो कि किसी के जीवन के लिए काफी घातक हो सकता है उक्त मामलों को जनपदों में काफी गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है।

एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वालों के लिए एम.वी. एक्ट में धारा 194 म के अन्तर्गत 10000 रु0 जुर्माने या छ माह तक के कारावास या दोनों का प्रावधान भी है। ऐसे मामलों को काफी गम्भीरता से लेते हुए उक्त वाहन चालकों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाए। यातायात निदेशालय द्वारा एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वालों के खिलाफ भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है अगर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की सूचना मिलती है तो ऐसे वाहन चालकों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाये। चैराहों तिराहों पर यातायात व्यवस्था हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जाए कि प्रत्येक परिस्थिति में  एम्बुलेंस वाहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका मार्ग प्रशस्त किया जाए।