उत्तराखंड:पौड़ी और चंपावत जिले के इन क्षेत्रों में भी कर्फ्यू घोषित

उत्तराखंड:पौड़ी और चंपावत जिले के इन क्षेत्रों में भी कर्फ्यू घोषित
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देहरादून: राजधानी देहरादून के बाद अब पौड़ी जिले में भी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने 1 हफ्ते के यानी 26 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पौड़ी जिला प्रशासन ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र व नगरपालिका जौंक (स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला) में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया है। यानी 26 अप्रैल से 3 मई तक इस इलाके में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं चंपावत जिले में भी टनकपुर बनबसा में 27 अप्रैल से तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले देहरादून जिले  के नगर निगम देहरादून, क्लेंमन टाउन, गढ़ी कैंट और नगर निगम ऋषिकेश में 27 अप्रैल से तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। 

इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी।

  • आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को रहेगी सशर्त छूट :
  • फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
  • पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
  • हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
  • शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी।
  • समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
  • औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी.
  • रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
  • शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
  • केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
    मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
  • वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
  • कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
  • पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।