गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

पिछले साल अप्रैल में यूपी के गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मौत की सजा सुनाई।

एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई है। आरोपी को पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

आरोपियों ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों पर हमला किया था। केमिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में आरोपी के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े होने का खुलासा हुआ था। यूपी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के अनुसार, मुर्तजा अब्बासी ने आईएस के लिए लड़ने की शपथ ली थी और आतंकवादी संगठन के समर्थकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे।