नैनीताल: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

नैनीताल: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को  10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
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नैनीताल: देहरादून नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में जज अर्चना सागर की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है ,साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को आदेश दिया है कि वे पीड़िता को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला एक अक्टूबर 2018 का है पीड़िता भीमताल थाना क्षेत्र की रहने वाली थी जिसकी पड़ोस में किराए के मकान में रहने वाले राशिद से दोस्ती हो गई थी राशिद यूपी के बरेली का रहने वाला है राशिद एक अक्टूबर 2018 को पीड़िता को उसके पिता की नैनीताल में तबीयत खराब होने की बात कह कार में बैठा कर ले गया था, लेकिन वो उसे भीमताल स्थित एक गार्डन में ले गया, जहां उसने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कोई नशीला पदार्थ पिला दिया. इसके बाद आरोपी को पीड़िता को ऐसे ही छोड़ दिया था।
पीड़िता के परिवार वाले पूरे दिन उसको ढूंढते रहे, लेकिन डर के मारे पीड़िता अपने घर नहीं पहुंची. पीड़िता इधर उधर भटक रही थी, जिसके बाद राजेश नाम के एक टैक्सी चालक ने पीड़िता को एक होटल में सुरक्षित ठहरा दिया था. अगले दिन पीड़िता के परिजन उसको घर ले गए, जहां पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद परिजनों ने राशिद और राजेश के खिलाफ 376, 366 और 376 के तहत भीमताल थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में कोर्ट ने पीड़िता समेत 10 गवाहों के बयान के आधार पर राशिद को दुष्कर्म का दोषी पाया हैं।वही दूसरे अभियुक्त टैक्सी चालक राजेश को कोर्ट ने पीड़िता के बयान और गवाहों के बयान के आधार पर दोषमुक्त किया है।