नवजोत सिंह सिद्धू को 19 फरवरी के बाद रिहा किया जा सकता है : सूत्र

नवजोत सिंह सिद्धू को 19 फरवरी के बाद रिहा किया जा सकता है : सूत्र

1988 में एक सड़क दुर्घटना में पटियाला निवासी की मौत के लिए एक साल की सजा काट रहे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, की जल्द रिहाई की संभावना है।

सिद्धू सभी दोषियों के लिए उपलब्ध सामान्य छूट के आधार पर 19 फरवरी से रिहाई के पात्र होंगे। जेल मैनुअल के आधार पर समय से पहले रिहाई के नियमों के मुताबिक, सिद्धू को जेल फैक्ट्री में काम करने के लिए 60 दिन और अच्छे व्यवहार के लिए 30 दिन तक की छूट मिल सकती है। दोनों बिना राज्य सरकार की विशेष अनुमति के जेल अधीक्षक के दायरे में हैं।

हालांकि, जेल विभाग के अधिकारी सिद्धू की रिहाई के समय को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि सिद्धू को जेल में अपने काम को जोड़कर 90 दिनों की छूट मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद 20 मई को उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। 90 दिनों की छूट ने उन्हें 19 फरवरी से रिहा होने के योग्य बना दिया है।

सूत्रों ने कहा कि इस बात की दुर्लभ संभावना है कि जेल अधीक्षक उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए एक महीने की छूट न दें। ऐसे में रिलीज में थोड़ी देरी हो सकती है।

इससे पहले पिछले महीने भी उनकी रिहाई की खबरें आई थीं, लेकिन उन्हें राज्य और केंद्र की योजनाओं के तहत विशेष छूट नहीं मिल सकी थी। 

सिद्धू की रिहाई पर कांग्रेस के नेता बेसब्री से नजर रखे हुए हैं, जो हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए जेल में उनसे मिले थे।