कोटकपुरा गोलीकांड : प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर, सुमेध सैनी समेत अन्य बने आरोपी, 7000 पन्नों का चालान दाखिल

कोटकपुरा गोलीकांड : प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर, सुमेध सैनी समेत अन्य बने आरोपी, 7000 पन्नों का चालान दाखिल

2015 के कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने एसआईटी प्रमुख एडीजीपी लालकृष्ण यादव और एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अध्यक्षता में मामले में दर्ज प्राथमिकी में फरीदकोट स्थित जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

एसआईटी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में कथित तौर पर कहा गया है, "सुमेध सिंह सैनी पूर्व डीजीपी और सुखबीर सिंह बादल पूर्व गृह मंत्री दोनों गाँव बुर्ज जवाहर सिंहवाला और गुरुद्वारा साहिब बरगारी की 3 बेअदबी की घटनाओं की श्रृंखला पर राज्य की निष्क्रियता को छुपाने के लिए अवैध और अत्यधिक बल के उपयोग की साजिश के मास्टरमाइंड हैं। अपमानजनक पोस्टर और अंग श्री गुरुग्रंथ साहिब जी का बिखराव) पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी साजिश को अंजाम देने में मदद की।"

सूत्रों के अनुसार साजिश को अंजाम देने, तोड़-मरोड़ कर तथ्यों को छिपाने के आरोप में आईजी परम राज उमरानंगल, डीआईजी अमर सिंह चहल, एसएसपी सुखमंदर सिंह मान, एसएसपी चरनजीत सिंह, एसएचओ गुरदीप सिंह को भी नामजद किया गया था। 

जानकारी के अनुसार, एसआईटी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में दोषीता पर 1400 पृष्ठ और सहायक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर 5600 पृष्ठ शामिल हैं। चार्जशीट भारतीय दंड संहिता की धारा 307,153,119,109,34,201,217,218,167,193,465,466,471,427,120बी आईपीसी, 25/27 -54/59 आर्म्स एक्ट और 323,324,504 के तहत आरोप हैं।