रिश्वत लेने के मामले में रिटायर्ड सहायक निबंधक को 6 साल की सजा

रिश्वत लेने के मामले में रिटायर्ड सहायक निबंधक को 6 साल की सजा
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देहरादून। हरिद्वार में तैनात रहे सहकारी समिति के सहायक निबंधक(रिटायर्ड) उमराव सिंह सैनी को विजिलेंस कोर्ट ने छह साल की सजा सुनाई है। उमराव सिंह सैनी पर 24 जनवरी 2013 को ग्रेच्युटी दिलाने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था।  विजिलेंस की टीम ने शिकायत पर रंगेहाथ सैनी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सैनी को रिश्वत लेने का दोषी पाया। सैनी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अपने कार्यकाल में उमराव सैनी काफी विवादों में रहे थे।
एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने मसूरी में नशा तस्करों को किया गिरफ्तार
एसटीएफ की एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने मसूरी में बुधवार को दो नशा तस्करों  गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ढाई किलो चरस बरामद की है। एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी देवेन्द्र लाल साह पुत्र बच्चू लाल साह, निवासी भटवाड़ी मनेरी उत्तरकाशी और राकेश शर्मा पुत्र तुलाराम शर्मा निवासी ढुण्डा उत्तरकाशी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी चरस को भटवाड़ी से लाकर देहरादून और हरिद्वार में बेचा करते थे।