कोरोना से जंग: इन 10 जिलों के जिलाधिकारियों को सीएम योगी के 10 बड़े आदेश

कोरोना से जंग: इन 10 जिलों के जिलाधिकारियों को सीएम योगी के 10 बड़े आदेश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ  ने मोर्चा संभाल लिया है. सीएम योगी ने गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बलिया, जौनपुर, गौतमबुद्ध नगर और गाजीपुर के जिलाधिकारियों से कोविड-19 की स्थिति के सम्बन्ध में बातचीत की है. इस दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश भी दिए हैं.
मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने इन जिलों के ये निर्देश दिए हैं:-
1. सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से प्रभावी संघर्ष किया गया और सफलता मिली, उसी प्रकार संघर्ष और अभियान में और तेजी लाते हुए टीम वर्क के साथ रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाए.
2. कोरोना प्रबन्धन, बचाव और उपचार से जुड़े हुए सभी कर्मी स्वयं का बचाव करते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करें.
3. कोविड अस्पताल में खाली बेड्स की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रतिदिन सुबह व शाम को जानकारी उपलब्ध कराई जाए.
4. ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बनाए रखते हुए रेमडेसिविर व अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी के सम्बन्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
5. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है. 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है. सभी जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं.
6. होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों को समय से पर्याप्त मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए. टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट का मंत्र कोविड से लड़ाई में अति महत्वपूर्ण है. मास्क, ग्लव्स की अनिवार्यता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए. कंटेनमेंट जोन के प्राविधानों को सभी जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए.
7. निगरानी समितियों को प्रभावी कर प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें.
8. सभी जिलाधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सम्पर्क में रहें, किसी भी जनपद में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी.
9. शुक्रवार रात्रि 8 बजे से सोमवार प्रातः 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस अवधि में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फाॅगिंग की व्यापक स्तर पर कार्रवाई हो. राज्य सरकार हर प्रदेशवासी के जीवन और जीविका दोनों की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्पित है.
10. गेहूं क्रय केन्द्रों के प्रभावी संचालन करते हुए किसानों को उनका भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाए. भूसा बैंक की व्यवस्था बनायी जाए, जिससे गो-आश्रय स्थलों और गोशाला केन्द्रों में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित रहे.