उत्तराखंड: सरकारी कार्योलयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए दिशा-निर्देश जारी

उत्तराखंड: सरकारी कार्योलयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए दिशा-निर्देश जारी
उत्तराखंड: सरकारी कार्योलयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए दिशा-निर्देश जारी

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में समूह ग और घ की उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शासकीय कार्यालयों में तैनात इन कर्मियों की उपस्थिति को 50% तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जाएगा। ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी।  55 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा नहीं बुलाया जाएगा। राज्य के शासकीय कार्यालयों में दिव्यांग कर्मी को को कार्यालय में उपस्थित छूट रहेगी। शासकीय कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकता है। जहां तक संभव हो बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभावना हो तो बैठक अवधि यथासंभव कम रखी जाए। सचिवालय संघ ने की थी मांग जिसके बाद मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी कर दिए।