उत्तराखंड:कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की नई गाइडलाइन, पढ़ें नए नियम क्या बनाए गए हैं

उत्तराखंड:कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की नई गाइडलाइन, पढ़ें नए नियम क्या बनाए गए हैं

देहरादून: उत्तराखंड के आज की बड़ी खबर शासन ने कोरोना के लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की। राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्डिंग डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक आईटीआई व कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संपादित किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बंद किए जाएंगे।

संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णता कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सायं 7:00 से 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों को आवाजाही की पूर्णता प्रतिबंध रहेगा।

राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (टूरिस्ट, तीर्थयात्री आदि) को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिसके बाद 72 घंटे की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।

उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा जिसके बाद वे खुद को क्वारंटीन करेंगे।

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