कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगी निशुल्क शिक्षा, आदेश जारी

कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगी निशुल्क शिक्षा, आदेश जारी
CM Pushkar Singh Dhami (File Pic)

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना में अपने मता-पिता को खोने वाले बच्चों को सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों में एक से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। शासन की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। योजना के शुभारंभ के बाद महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से योजना के दायरे में आने वाले प्रभावित बच्चों के खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के तहत तीन हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है, लेकिन इन बच्चों को कुछ अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।अब संयुक्त सचिव जेएल शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच कोविड या अन्य बीमारियों से अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके 21 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राज्यपाल की ओर से इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में कोविड में अनाथ हुए 1706 बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।