कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही आने दिया जाए कुंभ में: हाई कोर्ट

कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही आने दिया जाए कुंभ में: हाई कोर्ट
कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही आने दिया जाए कुंभ में: हाई कोर्ट

नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका की आज सुनवाई की। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाने पर कुंभ में आने की अनुमति नही होगी। साथ ही जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, वह अगर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उनको रियायत दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कुंभ के मद्देनजर जारी की गई एसओपी का सख्ती से पालन कराने को कहा। वहीं, मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि कुंभ के दौरान राज्य और केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसे लेकर उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं।