पंजाब के बर्खास्त सिपाही राज जीत सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया

पंजाब के बर्खास्त सिपाही राज जीत सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया

मोहाली की एक अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के एक मामले में बर्खास्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राज जीत सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है।

अदालत का आदेश - "अभियुक्त राज जीत सिंह के विरुद्ध विधिवत उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गई है। चूंकि 30 दिनों की अवधि बीत चुकी है और वह इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा है, जैसा कि उसके खिलाफ जारी उद्घोषणा के अनुसार आवश्यक था और वर्तमान एफआईआर धारा 21, 22, 29, 59 (2) बी, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 218, 384, 466, 471, 482, 120-बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25, इसलिए, आरोपी राज जीत सिंह को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया जाता है। इस संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को आवश्यक सूचना भेजने का निर्देश दिया गया है।"