हरिद्वार : चेक बाउंस मामले में शख्स को हुई 3 महीने की सजा

हरिद्वार : चेक बाउंस मामले में शख्स को हुई 3 महीने की सजा

हरिद्वार के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव ने 2015 के चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हरिद्वार निवासी देवेंद्र चौहान पर 1.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। चौहान ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिसंबर 2014 में अपने दोस्त दीपक से 1.16 लाख रुपये उधार लिए थे।

अप्रैल 2015 में, उन्होंने इतनी ही राशि के लिए कुमार को एक चेक दिया, लेकिन चौहान के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण यह बाउंस हो गया।

चौहान द्वारा अपना पैसा वापस नहीं किए जाने के बाद कुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में कुमार ने कहा कि उन्होंने चेक बाउंस के बारे में चौहान को सूचित किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

इसके बाद कुमार ने 8 मई 2015 को उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। अपने बचाव में चौहान ने अदालत से कहा कि उन्होंने कुमार को कभी कोई चेक नहीं दिया। अदालत ने चौहान को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया।