जालंधर में डीसी के आदेश: किसानों पर जबरन खरीद का न डालें दबाव , डीएपी के साथ अन्य सामग्री बेचने पर रोक
उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी निजी उर्वरक विक्रेता व सहकारी समितियां डीएपी उर्वरक के साथ कोई अन्य सामग्री जबरन नहीं जोड़ेगी और न ही किसानों से निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली जाएगी।
डॉ. अग्रवाल ने जारी आदेश में कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ निजी विक्रेता एवं सहकारी समितियां किसानों को डीएपी खाद के साथ नैनो यूरिया आदि अतिरिक्त सामग्री खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक किसान को उसकी खेती के अनुसार डीएपी का स्टॉक बेचा जाए तथा डीएपी खाद के विकल्प के रूप में प्रयोग होने वाली खाद जैसे एनपीके 12:32:16, 20:20:0:13, 15:15:15, 16:16:16, सुपरफॉस्फेट (सिंगल), ट्रिपल फॉस्फेट आदि खाद बेचने को प्राथमिकता दी जाए, ताकि गेहूं की बुवाई समय पर हो सके।
उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को कोई समस्या आती है तो वह एक्शन हेल्पलाइन नंबर 9646-222-555 पर अपनी शिकायत भेज सकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को आवश्यक खाद की कोई कमी नहीं होने देगा।