सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में केंद्र शासित प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और 3 अप्रैल, 2023 को अदालत में पेश किया जाना है।

अदालत ने पिछले हफ्ते जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुनवाई की आखिरी तारीख पर अदालत के निर्देशानुसार संक्षिप्त लिखित दलीलें और संबंधित निर्णय प्रस्तुत किए।

सीबीआई ने मामले में केस डायरी विवरण और गवाहों के कई बयान भी प्रस्तुत किए। सिसोदिया ने एक ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।

सिसोदिया ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हुए। सिसोदिया ने आगे कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी व्यक्तियों को पहले ही जमानत दे दी गई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर काम किया है और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं।