नाभा जेल ब्रेक : पटियाला कोर्ट ने गिरफ्तार 28 आरोपियों में से 22 को दोषी करार दिया, 6 को बरी किया

नाभा जेल ब्रेक : पटियाला कोर्ट ने  गिरफ्तार 28 आरोपियों में से 22 को दोषी करार दिया, 6 को बरी किया

पटियाला की अदालत ने 20 अभियुक्तों को 10 वर्ष सश्रम कारावास, एक से पांच वर्ष और एक अन्य दोषी को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, छह अन्य को न्यायालय ने बरी कर दिया। 20 आरोपियों में से दो को दो मामलों में दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक में अलग-अलग 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन सजा साथ-साथ चलेगी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एच एस ग्रेवाल की अदालत ने नवंबर 2016 में साहसी जेल ब्रेक के बाद गिरफ्तार किए गए कुल 28 में से 22 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 6 को बरी कर दिया।

कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 120(बी), 395, 307, 353, 186, 148, 468 और 471 के तहत दोषी ठहराया है। नौ जेल अधिकारी और अन्य निजी व्यक्ति, जिन पर पहले मामला दर्ज किया गया था, जांच के दौरान निर्दोष पाए गए और पुलिस ने उन्हें प्राथमिकी से मुक्त कर दिया।

आठ और आरोपित अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इनमें दो भगोड़े, चार निष्पादक और हांगकांग स्थित आरोपी रोमी शामिल हैं।