मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं, अंतिरम जमानत पर अब 4 सितंबर को सुनवाई

मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं, अंतिरम जमानत पर अब 4 सितंबर को सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को करने का आदेश दिया।सुनवाई के दौरान मनीष सिसौदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत की मांग की कि उनकी पत्नी बीमार हैं।

पत्नी के इलाज और देखभाल के लिए सिसौदिया का साथ रहना जरूरी है।तब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि सिसौदिया की पत्नी पिछले 20 साल से बीमार हैं। सिंघवी ने तब कहा था कि वह गंभीर रूप से कमजोर करने वाली बीमारी से पीड़ित थीं और जून और जुलाई में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है और आंखों से देखने में भी दिक्कत हो रही है।तब कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर बाद में नियमित जमानत याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।