एसएएस नगर : पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी

एसएएस नगर : पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी

पंजाब में आगामी त्योहारों दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दौरान लोगों द्वारा पटाखे फोड़ने से मरीजों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने 'हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग को विनियमित करने और संबंधित दिनों में फायरिंग के समय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।' इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर (जे) हरजोत कौर मावी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि सहित किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को जिले के भीतर पटाखों से संबंधित किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने और ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।