राहुल गांधी के खिलाफ मामले में 7 नवंबर को फैसला, संभल कोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एक मामले में संभल की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 7 नवंबर को निर्णय सुनाया जाएगा।
यह मामला राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। गुप्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से जनता की भावनाएं आहत हुईं। मामले की सुनवाई चंदौसी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) द्वितीय आरती फौजदार की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 15 जनवरी को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि “हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) से है।” गुप्ता का कहना है कि यह टिप्पणी देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी।