रणवीर इलाहाबादिया को शो फिर से शुरू करने की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी ये सख्त हिदायत

रणवीर इलाहाबादिया को शो फिर से शुरू करने की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी ये सख्त हिदायत

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को विवादास्पद यूट्यूब कार्यक्रम इंडियाज गॉट टैलेंट पर उनकी टिप्पणियों की कड़ी आलोचना को बरकरार रखते हुए द रणवीर शो को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस बात पर जोर देते हुए कि "अभद्र भाषा प्रतिभा नहीं है", अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि वह सेंसरशिप का समर्थन नहीं करती है, लेकिन सामग्री निर्माताओं को कुछ मानकों को बनाए रखना चाहिए।

इलाहाबादिया को अपना शो जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सामग्री विनियमन पर चल रही बहस के बीच आया है। राहत के बावजूद, यह मामला ऑनलाइन सामग्री मॉडरेशन और सार्वजनिक संवाद को आकार देने में प्रभावशाली व्यक्तियों की जिम्मेदारी के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।

नवीनतम सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की कि उन्होंने शो को “रुचि के साथ” देखा था और उन्हें यह न केवल अश्लील बल्कि “लापरवाह” भी लगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हास्य, अश्लीलता और पूर्ण अश्लीलता के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोहराया कि यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अश्लीलता के मामले में एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए।

अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या डिजिटल सामग्री निर्माता यह मानते हैं कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित भाषा का उपयोग करने का लाइसेंस है।

इससे पहले यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर उस आदेश के एक हिस्से को हटाने की मांग की थी, जिसमें उनके शो प्रसारित करने पर रोक लगाई गई थी। उनका कहना था कि उनके पास 280 कर्मचारी हैं और यही उनकी आजीविका है।