दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत, 6 नवंबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत की अवधि

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत, 6 नवंबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत की अवधि

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 6 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. दरअसल, 6 नवंबर को उनकी नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है. सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत याचिका का उल्लेख किया था जिसपर जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने संज्ञान लिया था।

पीठ ने कहा कि 10 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए कहा, ''मामले की सुनवाई 6 नवंबर, 2023 को दोपहर 3 बजे जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ करेगी. ऐसे में अंतरिम जमानत की अवधि अगली सुनवाई तक बढ़ाई जाती है.'' इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की बेल की अवधि को 9 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था. अक्टूबर से पहले सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी।

उधर, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आप नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.  जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत से करीब 16 बार तारीखें ली हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी. साथ ही कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी नेता को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने जैन को 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी।