सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के एक आरोपी को दी जमानत, जानिए डिटेल्स

सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के एक आरोपी को दी जमानत, जानिए डिटेल्स

27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच को बंद करके पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 कारसेवक मारे गए थे इसी के बाद गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के एक आरोपी फारुख को जमानत दे दी है। वह 2004 से जेल में बंद है फारूक ने घटना के दौरान ट्रेन पर पत्थरबाजी की थी। उम्र कैद के खिलाफ 2018 से फारुख की याचिका लंबित थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फारुख को जमानत देते हुए कहा कि वह पिछले 17 सालों से जेल में है। इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में पत्थरबाजी आम बात हो सकती है परंतु इस तरह के जघन्य अपराधों में पत्थरबाजी अलग है। अयोध्या से लौट रहे तीर्थयात्रियों पर आग लगाने के बाद गुजरात में भयानक दंगे हुए थे जिनमें हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।