राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंदी की कार्यवाही, जानिए क्या है पूरा मामला

राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंदी की कार्यवाही, जानिए क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को यह देखते हुए बंद कर दी कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह निर्णय लिया।

वकील शादान फरासत ने पीठ को बताया कि चड्ढा का निलंबन चार दिसंबर को रद्द कर दिया गया था। इसलिए पीठ में शामिल जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने यह कहते हुए कार्यवाही बंद करने का फैसला किया कि आप सांसद द्वारा दायर याचिका अब निरर्थक हो गई है।

चड्ढा का निलंबन 115 दिनों तक चला, उसके बाद भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन करते हुए निलंबन रद्द कर दिया गया। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि मामले में कुछ रचनात्मक हो रहा है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने तब चड्ढा के वकील से कहा था कि कभी-कभी, शांत रहना अच्छा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नवंबर में चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने और सदन में अपने कथित कदाचार के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। इसमें कहा गया था कि आप नेता द्वारा मांगी गई माफी पर राज्यसभा सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।